अंतिम मौका! इस दिन के बाद से नहीं भर पाएंगे तीन साल पुराने जीएसटी रिटर्न
Updated Jun 8, 2025 16:16 IST
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने सभी करदाताओं को चेतावनी दी है कि 1 जुलाई 2025 से जीएसटी पोर्टल पर तीन साल से ज्यादा पुराने रिटर्न फाइल नहीं किए जा सकेंगे।
नया नियम लाने का उद्देश्य है कि सरकार चाहती है कि सभी करदाता समय पर रिटर्न भरें ताकि टैक्स सिस्टम पारदर्शी और अनुशासित बना रहे। (Image - iStock/ET Now Digital)
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