मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज: सेबी ने लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना! जानें क्या चूक हुई
Updated Jun 9, 2025 22:21 IST
सेबी ने अपने आदेश में कहा, "दोनों एपी का ग्राहकों के साथ फंड आधारित संबंध था। इस प्रकार नोटिस प्राप्तकर्ता (मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज) ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि उसके एपी केवल अनुमत गतिविधियों में लगे हुए हैं और सेबी/एक्सचेंजों के उपनियमों, नियमों और विनियमों तथा परिपत्रों के तहत निषिद्ध कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहे हैं।"
सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। (प्रतीकात्मक फोटो)
जांच में पाया गया दोषी
जानें निरीक्षण में क्या मिलीं गलतियां
जानें टर्मिनल को लेकर नियम क्या हैं
जानें सेबी ने आदेश में क्या कहा
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