इंडसइंड बैंक इनसाइडर ट्रेडिंग मामला: सेबी ने जारी किया स्पष्टीकरण
सेबी ने 6 जून 2025 को अपने करेक्शन नोट में साफ किया कि अब आदेश में “बोर्ड नोट” को “एंगेजमेंट नोट” के रूप में पढ़ा जाएगा। यह एंगेजमेंट नोट मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित था, लेकिन यह कंपनी के बोर्ड स्तर की आधिकारिक मंजूरी वाला दस्तावेज नहीं था।
Updated Jun 8, 2025 22:25 IST

इंडसइंड बैंक इनसाइडर ट्रेडिंग मामला: सेबी ने जारी किया स्पष्टीकरण (Shutterstock/ET NOW Digital)
आदेश में सुधार: बोर्ड नोट नहीं, एंगेजमेंट नोट
इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला
₹20 करोड़ के नुकसान से बचने का आरोप
सेबी की सख्त कार्रवाई
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